गर्भवती मह‍िला की मौत पर ब‍िफरा RBI, महिंद्रा को फटकार लगा वसूली पर द‍िया यह आदेश

गर्भवती मह‍िला की मौत पर ब‍िफरा RBI, महिंद्रा को फटकार लगा वसूली पर द‍िया यह आदेश

RBI: बैंकों और फाइनेंस कंपन‍ियों की तरफ से र‍िकवरी के ल‍िए थर्ड पार्टी से ली जाने वाली मदद पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कड़ा रुख अख्‍तयार क‍िया है. ऐसे ही एक मामले में आरबीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MMFSL) के ख‍िलाफ बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने एमएमएफएसएल (MMFSL) को तीसरे पक्ष के एजेंटों के जरिये लोन की वसूली या संपत्ति वापस कब्जे में लेने से रोक दी है.

तत्काल प्रभाव से लागू क‍िया गया आदेश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह भी कहा कि उसका यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा. आरबीआई का यह फैसला झारखंड के हजारीबाग जिले में एक गर्भवती महिला (27) की मौत के बाद आया है, जिसे पिछले हफ्ते वसूली एजेंटों ने कथित तौर पर ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया था.

थर्ड पार्टी के जर‍िये वसूली बंद करने का निर्देश
आरबीआई की तरफ से द‍िए गए बयान में कहा गया क‍ि MMFSL अपने कर्मचारियों के जरिये वसूली या कब्जे की गतिविधियों को जारी रख सकती है. बयान में कहा गया है, 'भारतीय रिजर्व बैंक ने आज... महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MMFSL), मुंबई को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के जरिये किसी भी वसूली या कब्जे की गतिविधि को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है.'

एक कर्मचारी को ग‍िरफ्तार क‍िया गया
आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई उक्त एनबीएफसी की आउटसोर्सिंग व्यवस्था में देखी गई पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है. महिला की मौत के संबंध में पुलिस ने महिंद्रा फाइनेंस की एक फर्म 'टीम लीज' के कर्मचारी रोशन को गिरफ्तार किया था. महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और एमडी अनीश शाह ने महिला की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी. 

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