ये है PAN को AADHAAR से लिंक कराने की आखिरी तारीख; आज ही करा लें ये जरूरी काम, वरना...

विभाग ने पैन कार्ड को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत देते हुए कहा, "यह अनिवार्य है, और बेहद जरूरी है. इसे जोड़ने में किसी तरह की लापरवाही और देरी न करें, आज ही इसे जोड़ लें.’’
आधार को पैन से लिंक करने से इन्हें मिली है छूट
वित्त मंत्रालय की मई 2017 में जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, "छूट श्रेणी’’ में असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी शामिल हैं. इसके अलावा अनिवासी भारतीय और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी छूट श्रेणी में शामिल हैं. उन्हें आधार से पैन को लिंग करने की कोई जरूरत नहीं है.
आधार को पैन से लिंक न कराने पर हो सकता है ये बड़ा नुकसान
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले 30 मार्च को जारी एक नोटिस में कहा था कि एक बार पैन कार्ड रद्द हो जाने के बाद कोई भी शख्स आयकर कानून के तहत सभी नतीजों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है. ऐसे पैन से फिर लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है. इसके साथ ही दोषपूर्ण रिटर्न को संशोधित नहीं किया जा सकता है और उच्च दर पर कर लिया जाएगा. नोटिस में कहा गया है कि करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय मंचों पर भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.