Traffic Police Rule: कार में पिछली सीट पर भी लगानी होगी सीट बेल्ट, वरना लगेगा भारी जुर्माना

Traffic Police Rule: हर साल सीट बेल्ट ना लगा कर ड्राइव करने के चलते सड़क पर बड़ी तादाद में दुर्घटनाएं होती हैं। माना यह अनिवार्य ट्रैफिक नियम है लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। जिसको देखते हुए यातायात नियमों को और सख्त करने की मांग होने लगी. अब हाल ही में इसे देखते हुए राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त कर दिए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस के नए नियम के अनुसार अब दिल्ली में कार में पीछे बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना भी जरूरी है. वरना भारी जुर्माना देना पद सकता है।
ट्रैफिक पुलिस ने हाल में शुरू किया अभियान
ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी नए नियम के तहत यदि पिछली सीट पर बैठा शख्स सीट बेल्ट यूज नहीं करता तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को इस पर विशेष अभियान शुरू किया है. अभियान के पहले दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक 17 चालान काटे गए. सभी चालान मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194B (Motar Vehicle Act Section 194B) (बच्चों की सीटिंग और सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल) के तहत काटे गए थे. ऐसा लोगों के बेच ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को ख़त्म व जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
हादसों की फेहरिस्त है लंबी–चौड़ी
हालंकि इस नए नियम से पहले भी समय–समय पर दिल्ली पुलिस ने ट्वीटर के जरिये लोगों से ओवर स्पीड में ड्राइविंग नहीं करने और हमेशा सीट बेल्ट लगाने की अपील की थी. आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल दिल्ली में सड़क दुर्घटना में 1900 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. पिछले साल दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से 1.2 करोड़ नोटिस जारी किए गए थे, ये नोटिस सीट बेल्ट का यूज नहीं करने वाले लोगों को जारी किए गए थे. इसके अलावा इसमें ओवर स्पीड के मामले भी शामिल थे.