DL: हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ और भी आसान, एक क्लिक में जाने क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस

जैसा कि आप जानते हैं किसी भी तरह के वाहन को चलाने के लिए Driving License का होना अनिवार्य है. यदि आप बिना Driving License के गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है. इसके साथ ही आपको मोटा चालान भी भरना पड़ सकता है. अगर आप हरियाणा के निवासी है तो आपके लिए एक खुशखबरी है. अब हरियाणा में Driving License बनाना काफी सरल हो गया है. आप घर पर ही ड्राइविंग लाइसें के लिए आवेदन कर सकते हैं. तो चलिए आज आपको हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन का Process बताते हैं.
Driving License के लिए Offline आवेदन प्रक्रिया
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Offline आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी RTO कार्यालय जाना होगा.
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ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन Form भरकर उसे संबंधित दस्तावेजों के साथ Attach करके जमा कराना होगा.
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आवेदन पूरा करने के बाद आपको Driving Test Schedule करना होगा.
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टेस्ट पास करने के पश्चात आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए Online आवेदन प्रक्रिया
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सबसे पहले सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय की Official Website = parivahan.gov पर जाएं. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं के विकल्प का चयन करें तथा राज्य के तौर पर हरियाणा को चुने.
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ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की Option पर Click करें.
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Form भर कर मांगी गई सभी जरूरी दस्तावेजों को Submit करें.
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आवेदन शुल्क जमा करें.
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आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद Driving License Test के लिए Slot Book करवा ले.
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तय तिथि पर जाकर Test को Pass करें और इसके बाद आपको Driving License मिल जाएगा.
ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- Learning Driving License.
- 34 पासपोर्ट साइज Photos.
- निवास प्रमाण पत्र.
- आयु प्रमाण पत्र.
- दो पहिया वाहन के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा चार पहिया वाहन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष.