अब PAN Card होल्डर्स पर लगेगा ₹10000 का जुर्माना, अन्यथा निपटा ले ये जरूरी काम

Income Tax Department ने पैन कार्ड Holders को एक बार फिर से Alert किया है. विभाग की ओर से अधिकारियों ने बताया है कि 1अप्रैल से कई PAN Card को बंद कर दिया जाएगा. अतः आप 31 मार्च तक अपने कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें. यदि 1 अप्रैल से आप बिना आधार से लिंक पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आयकर विभाग आप पर ₹10,000 का जुर्माना लगा सकता है. वर्तमान समय में PAN Card को आधार से लिंक कराने के लिए आपको 1 हजार रुपए का भुगतान करना होगा. अगर आपका पैन कार्ड Deactivate हो जाएगा तो आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.अतः चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप परेशानी में आ सकते हैं और पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का Process भी हम आपको बताएगे.
1 हजार रुपए देकर 10,000 के जुर्माने से बचें
आप 1 हजार रुपए का चालान जमा कर PAN Card को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट Taxes 30 जून 2022 के बाद से Late Fees वसूल रहा है. आयकर विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो लोग आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. उनके PAN Card 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे.
ऐसे लगेगा ₹10,000 का जुर्माना
यदि आपकाPAN Card Deactivate हो जाता है तो आप म्यूच्यूअल फंड और स्टॉक अकाउंट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते है. इसके अलावा यदि आप इस Card का इस्तेमाल कहीं दस्तावेज के रूप में करेंगे तो आप पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है.Income Tax Department आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 बी के तहत आपसे ₹10,000 वसूल सकता है.
ऐसे PAN Card को करें आधार से Link
आप घर पर ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते है. इसके लिए आप आयकर विभाग की इस फाइलिंग Website पर Visit करें. यहां आप PAN Card को आधार नंबर से Link कर सकते हैं. इसके बाद आपको अपनी जानकारी दर्ज करानी होगी जैसे खुद का नाम और जन्मतिथि आदि. यदि आपका आधार कार्ड में जन्मतिथि जैसे सिर्फ 1985 लिखा है, तो Box पर राइट का निशान लगा दे. Verify करने के लिए कैप्चा कोड डाल दें. इसके बाद आपको लिंक आधार लिखा हुआ दिखाई देगा उस पर Click करें. इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से Link हो जाएगा.
ऐसे आपके पैसे फंस सकते हैं
आप कहीं से भी ₹500000 से ज्यादा का सोना नहीं खरीद सकेंगे.
किसी भी बैंक में ₹50000 से ज्यादा का डिपॉजिट या विड्रोल नहीं कर सकेंगे.
पैन कार्ड Inactive होने पर आप टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) नहीं कर पाएंगे. ऐसे मैं आपका TDS भी डूब सकता है.
म्यूच्यूअल फंड या शेयर बाजार में निवेश के समय दिक्कत आ सकती है.
सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में भी आ सकती है परेशानी.