PM Kisan Maandhan Yojana: इस योजना में आज ही करें आवेदन, हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये

PM Kisan Maandhan Yojana, PM kisan Mandhan Yojana 2023, PM Kisan, PM Kisan Pension, Pension scheme for farmers
PM Kisan Maandhan Yojana: केंद्र की मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर तरह-तरह की योजनाएं चला रही है। किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसको देखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा समाज के कल्याण के लिए चलाई गई इन योजनाओं में एक है- पीएम किसान मानधन योजना।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुजुर्गों और छोटे/सीमांत किसानों (SMFs) को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसके योजना के तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।

क्या है इस योजना की पात्रता
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक तरह से किसान पेंशन योजना है, जिसका प्रीमियम किसानों को अपने जेब से नहीं देना पड़ता है। छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, इस योजना के पात्र हैं। किसान मानधन वेबसाइट के अनुसार, ऐसे किसानों का नाम उनके राज्य के भूमि रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। इसके अलावा इस योजना के लिए वो ही किसान पात्र हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है।

क्या हैं शर्तें
किसान के पास आधार कार्ड और बचत बैंक खाता या जन धन खाता होना चाहिए। 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक लाभार्थी को 55 रुपये से 200 रुपये हर महीने जमा करना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसान को यह राशि अपने जेब से नहीं जमा करनी पड़ती। सरकार पीएम किसान योजना के तहत जो मानदेय देती है, उसी से इस योजना की किस्त जमा की जा सकती है। 60 वर्ष की आयु के बाद किसान पेंशन राशि के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।


कैसे तय होता है प्रीमियम
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आपको कितनी किस्त देनी होगी, यह उम्र के हिसाब से तय होती है। उम्र कम होने पर प्रीमियम भी कम आता है, अगर उम्र अधिक होती है तो प्रीमियम भी अधिक देना होता है। किसान की उम्र कम होने पर अंशदान समय ज्यादा रहता है, जिससे प्रीमियम घट जाता है, जबकि उम्र अधिक होने पर प्रीमियम बढ़ जाता है।

कैसे करें योजना के लिए रजिस्टर

  • कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं।
  • नामांकन प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक,चेक या बैंक स्टेटमेंट साथ लेकर आएं।
  • योजना में नामांकन करते समय जो पैसा ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दिया जाएगा।
  • वीएलई आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि को वेरिफिकेशन करेगा।
  • वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य पारिवारिक जानकारियां भरकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पूरा करेगा।
  • ऑटोमैटिक सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार इस बात की काउंटिंग करेगा कि कितनी मासिक पेंशन बनती है।
  • एक यूनीक किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) जनरेट होगी और किसान कार्ड प्रिंट हो जाएगा।

पीएम किसान पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं है

ऐसे लोग जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं।
वे किसान जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं।
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, पेशेवर लोग और सरकारी कर्मचारी, चाहे उनके पास खेती के लिए जमीन ही क्यों न हो, इस योजना के पात्र नहीं है।
यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। बता दें कि यह पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

Share this story